पटना हाइकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 पर लगाई रोक, BPSC अगले महीने लेने वाली थी परीक्षा

BPSC TRE 3: बिहार में तीसरे चरण की भर्ती पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस भर्ती का पेपर लीक हुई था और दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाना था. तीसरे चरण के तहत 87 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी थी.

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर फिलहाल रोक लगा दी हाई। गौरतबल है कि बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली निकाली थी। पहली बार प्रश्न पत्र लीक को लेकर मार्च में परीक्षा रद्द हुई थी।

                                                                                                   Patna High Court Stay Notice

 

वहीं अब री एग्जाम से पहले पटना हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है।




कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि इस संबंध में गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश दिया है। बता दें, TRE-3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।



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